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राजा भैया के करीबी गोपालजी को झटका : एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, दस हजार जुर्माना भी

Wed, 23 Mar 2022 05:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Mar 2022 05:16 PM IST
सार

एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। वह लगातार तीन बार से इस सीट से एमएलसी निर्वाचित होते आ रहे हैं।

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MLC Akshay Pratap Singh Gopal Ji : MPMLA court sentences him to seven years, also fines 10,000
अक्षय प्रताप सिंह पीली सदरी में। राजाभैया के साथ। - फोटो : प्रतापगढ़

विस्तार

रघुराज प्रताप सिंह राजाभैया के करीबी और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी को एमपीएमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी ठोका है। उन्हे एक दिन पहले ही मंगलवार को न्यायिक हिरासत में ले लिया था।

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एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के प्रत्याशी के रूप में प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। वह लगातार तीन बार से इस सीट से एमएलसी निर्वाचित होते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनका नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है। 

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MLC Akshay Pratap Singh Gopal Ji : MPMLA court sentences him to seven years, also fines 10,000
एमएलसी के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपालजी। फाइल फोटो - फोटो : प्रतापगढ़

सजा सुनाए जाते समय राजाभैया रहे मौजूद, कोर्ट परिसर पुलिस छावनी मे ंतब्दील
प्रतापगढ़ की एमपीएमएल कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। 15 मार्च को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया था। सजा सुनाए जाने के बाद पूरे कोर्ट में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सजा सुनाए जाते समय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजाभैया भी कोर्ट में मौजूद रहे। अक्षय प्रताप सिंह राजाभैया के करीबी रिश्तेदार हैं। 

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