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Pratapgarh News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को चार साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Sep 2025 11:19 PM IST
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Man sentenced to four years in prison for sexually assaulting a minor
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से अश्लील हरकत व मारपीट के दोषी कोहड़ौर थाने के एक गांव निवासी समर बहादुर उर्फ राहुल को चार वर्ष कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सीय व मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
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वादी मुकदमा पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना 11 सितंबर 2019 की है। शौच के लिए बेटी छोटी बहन के साथ घर से कुछ दूर पर गई थी। गांव के राहुल उर्फ डब्बू ने गलत नीयत से बेटी के साथ छेड़छाड़ की।
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बेटी के शोर मचाने पर राहुल ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। जिससे बेटी का बायां हाथ टूट गया। उसने पैर व कमर में भी गंभीर चोट पहुंचाई। लोगों के दौड़ने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को चार वर्ष के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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