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Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल का कारावास
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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अजय कुमार ने दुष्कर्म के दोषी थाना बाघराय के एक गांव निवासी सुनील कुमार यादव को 15 वर्ष कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
वादी मुकदमा पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना 25 जनवरी 2025 की है। 17 वर्षीय बेटी पत्नी के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लाने गई थी। पत्नी बेटी को सरसों के खेत में चारा काटने की बात कहकर वहां से चली गई। बेटी खेत में घास निकाल रही थी, तभी सरसों की आड़ में सुनील यादव आया। पुत्री को बुरी नीयत से दबोच लिया। जबरन दुष्कर्म किया।
बेटी ने विरोध किया तो उसे गला दबा के मारा-पीटा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी सुनील यादव को 15 साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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वादी मुकदमा पीड़िता के पिता के मुताबिक घटना 25 जनवरी 2025 की है। 17 वर्षीय बेटी पत्नी के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लाने गई थी। पत्नी बेटी को सरसों के खेत में चारा काटने की बात कहकर वहां से चली गई। बेटी खेत में घास निकाल रही थी, तभी सरसों की आड़ में सुनील यादव आया। पुत्री को बुरी नीयत से दबोच लिया। जबरन दुष्कर्म किया।
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बेटी ने विरोध किया तो उसे गला दबा के मारा-पीटा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी सुनील यादव को 15 साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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