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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषियों को अंतिम सांस तक कारावास

Wed, 31 Aug 2022 07:21 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 07:21 PM IST
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Life imprisonment for the culprits of kidnapping and raping a minor
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जेठवारा इलाके के एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में फैसल व मोहम्मद नवाब अली को दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषी नवाब पर दो लाख सोलह हजार व फैसल पर 61 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए देने का निर्देश दिया है। वादी मुकदमा के अनुसार, 10 दिसंबर 2021 की रात साढ़े नौ बजे उसकी 13 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत की तरफ गई थी।
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इस दौरान गांव के फैसल, नवाब अली एक बाल अपचारी व कुछ अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया। हल्ला-गुहार सुनकर परिजन दौड़े तो आरोपी फरार हो गए थे। काफी तलाश करने के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चल सका।
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बाल अपचारी व फैसल को किसी तरह ढूंढा गया। दोनों ने किशोरी को ले जाने की बात कुबूली। बताया कि रात करीब 11.30 बजे तक वह हमारे पास थी। इसके बाद कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुए। पीड़िता ने न्यायालय में आकर बयान दिया कि घटना के समय उसकी उम्र 13 वर्ष थी।
10 दिसंबर 2021 की रात शौच के लिए खेत में जा रही थी। तभी आरोपी बाल अपचारी, फैसल व नवाब पीछे से आए और मुंह दबाकर अब्बास के घर ले गए। फैसल ने मेरा पैर पकड़ा, नवाब ने मुंह दबा दिया। उसके बाद बाल अपचारी ने दुराचार किया। उसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई।

होश आने पर वह अपनी दादी के कमरे में बंद थी। इस मामले में आरोपी बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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