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Pratapgarh News: युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषियों को आजीवन कारावास
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एडीजे-द्वितीय रामलाल ने हत्या के दोषी सगरा सुंदरपुर के ओरी का पुरवा निवासी मनीष कुमार वर्मा और लालगंज थानाक्षेत्र के हदिराही निवासी नन्हे लाल और सुनील वर्मा को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।
वादी मुकदमा लक्ष्मीकांत के मुताबिक घटना 17 दिसंबर 2015 रात 8:30 बजे की है। वह गांव के छोटेलाल वर्मा तथा करीम के साथ अपने ट्यूबवेल पर जा रहा था। ट्यूबवेल के पास पहुंचते ही बजरी के खेत से अचानक किसी ने फायर कर दिया। जब वादी ने टॉर्च जलाया, देखा तो गांव के मनीष कुमार व नन्हेलाल नजर आए। उनकी चलाई गोली करीम को लगी। जिससे वह गिर पड़ा।
लोगों ने शोर मचाया तो मनीष कुमार, नन्हेलाल वर्मा, सुनील कुमार और बाल अपचारी हवाई फायर करते जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। करीम के घर सूचना भेजी गई। उनके भाई हारून करीम को लेकर सीएचसी लालगंज ले गए। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल करीम की प्रतापगढ़ ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई।
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बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को विचारण के भेजी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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वादी मुकदमा लक्ष्मीकांत के मुताबिक घटना 17 दिसंबर 2015 रात 8:30 बजे की है। वह गांव के छोटेलाल वर्मा तथा करीम के साथ अपने ट्यूबवेल पर जा रहा था। ट्यूबवेल के पास पहुंचते ही बजरी के खेत से अचानक किसी ने फायर कर दिया। जब वादी ने टॉर्च जलाया, देखा तो गांव के मनीष कुमार व नन्हेलाल नजर आए। उनकी चलाई गोली करीम को लगी। जिससे वह गिर पड़ा।
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लोगों ने शोर मचाया तो मनीष कुमार, नन्हेलाल वर्मा, सुनील कुमार और बाल अपचारी हवाई फायर करते जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। करीम के घर सूचना भेजी गई। उनके भाई हारून करीम को लेकर सीएचसी लालगंज ले गए। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल करीम की प्रतापगढ़ ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई।
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बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को विचारण के भेजी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।