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प्रतापगढ़ : मारपीट के दोषी को छह माह का कारावास, वादी मुकदमा पर पॉक्सो के तहत एफआईआर का आदेश
Thu, 18 Aug 2022 12:57 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 Aug 2022 12:57 AM IST
सार
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के मामले में दोषी नगर कोतवाली इलाके के रिजवान को 6 माह का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मारपीट के मामले में दोषी नगर कोतवाली इलाके के रिजवान को 6 माह का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही वादी मुकदमा के खिलाफ धारा 22 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
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वादी मुकदमा के अनुसार, उसकी बेटी के साथ आरोपी रिजवान ने 6 सितंबर को 2013 को दुराचार किया था और विरोध करने पर तमंचा की बट से पीटा था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मारपीट की बात तो साबित हो गई, लेकिन वादी मुकदमा पीड़िता की मां की ओर से लगाया दुराचार का आरोप साबित नहीं हो सका।
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नाराज कोर्ट ने इस मामले में वादी मुकदमा के विरुद्ध न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में धारा 22 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।
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