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अंगूठा टेक जिपंस को मिलेंगे सहयोगी, 48 घंटे पहले करना होगा आवेदन
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जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अंगूठाटेक जिला पंचायत सदस्यों को सहयोगी भी मिलेंगे। उन्हें 48 घंटे पहले चुनाव अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। अगर जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व में हस्ताक्षर बनाया है, तो उन्हें सहयोगी नहीं मिलेंगे।
जिले में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न नहीं मिलेगा। जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करते वक्त प्रत्याशियों के नाम के आगे वरीयता क्रम लिखना होगा। अंग्रेजी के अंक ठीक तरह से न लिख पाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को सहयोगी दिए जाएंगे। वह मतदाता के साथ मतदान स्थल पर जाकर मतदान करने में सहयोग करेंगे। सहयोगी उन्हीं सदस्यों को मिलेंगे, जो अगूंठाटेक हैं।
अगर जिला पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने कहीं हस्ताक्षर बनाया है, तो उन्हें सहयोगी नहीं मिलेगा। अगर कोई जिला पंचायत सदस्य बीमार है और वह मतदान करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी अक्षमता की जांच सीएमओ के करने के बाद ही सहयोगी मिलेंगे। डीएम डा. नितिन बंसल ने बताया कि अगर कोई जिला पंचायत सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक की मांग करता है, तो 48 घंटे के पहले आवेदन करना होगा।
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निरक्षरता का परीक्षण जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को देखकर किया जाएगा। बताया कि सहायक के रूप में माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या पति-पत्नी हो सकते हैं। सहयोगी की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
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जिले में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न नहीं मिलेगा। जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करते वक्त प्रत्याशियों के नाम के आगे वरीयता क्रम लिखना होगा। अंग्रेजी के अंक ठीक तरह से न लिख पाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को सहयोगी दिए जाएंगे। वह मतदाता के साथ मतदान स्थल पर जाकर मतदान करने में सहयोग करेंगे। सहयोगी उन्हीं सदस्यों को मिलेंगे, जो अगूंठाटेक हैं।
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अगर जिला पंचायत चुनाव के दौरान उन्होंने कहीं हस्ताक्षर बनाया है, तो उन्हें सहयोगी नहीं मिलेगा। अगर कोई जिला पंचायत सदस्य बीमार है और वह मतदान करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी अक्षमता की जांच सीएमओ के करने के बाद ही सहयोगी मिलेंगे। डीएम डा. नितिन बंसल ने बताया कि अगर कोई जिला पंचायत सदस्य निरक्षरता के कारण सहायक की मांग करता है, तो 48 घंटे के पहले आवेदन करना होगा।
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निरक्षरता का परीक्षण जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को देखकर किया जाएगा। बताया कि सहायक के रूप में माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या पति-पत्नी हो सकते हैं। सहयोगी की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।