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High Court : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज मुकदमे को मुरादाबाद सांसद ने दी चुनौती

Fri, 04 Apr 2025 03:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 04 Apr 2025 03:54 PM IST
सार

मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज हुई एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांगी की है।

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High Court: Moradabad MP challenges the case filed for violation of election code of conduct
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा ने आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज हुई एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांगी की है। वहीं, मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को हो सकती है।

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मुरादाबाद के थाना नागफनी में आठ अप्रैल-2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि तब सपा प्रत्याशी रहीं रुचि वीरा ने बिना अनुमति के लोकसभा चुनाव में जनसभा व प्रचार किया था। उनके अलावा कांग्रेस नेता असद मौलाई, असलम खुर्शीद, नदीम और नईम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। सभी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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मुजफ्फरनगर, मेरठ...जीएसटी चोरी मामले में पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 26 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी मामले में मुजफ्फर नगर के पूर्व सांसद कादिर राना के बेटे शाह मोहम्मद राना को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पांच दिसंबर 2024 से मेरठ जेल में बंद शाह मोहम्मद को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने दिया है।

मुजफ्फरनगर की कंपनी राना स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शाह मोहम्मद निदेशक हैं। दिसंबर 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अभिसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) टीम ने कंपनी में छापा मारा। आरोप है कि इस दौरान लगभग 26 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इस दौरान शाह मोहम्मद राना को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था।

याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में छह कंपनियों का नाम आया था। जिसमें से एक टेहरी आयरन एंड स्टील के निदेशक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अन्य पांच कंपनियों के निदेशकों को इसी मामले में न तो आरोपी बनाया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने मुकदमे का ट्रायल पूरा होने में समय लगता देख जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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