{"_id":"62fe4b89a3fc2a38c8386994","slug":"gangster-s-bail-application-rejected-pratapgarh-news-ald3395287175","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैंगस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैंगस्टर के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी गोपाल पांडेय का पुरवा गांव निवासी संदीप की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी क्रिमिनल विक्रम सिंह ने बताया कि महेशगंज पुलिस ने 23 जुलाई को आरोपी को पकड़ा था। आरोपी लूट, छिनैती, रंगादारी के मामले में गिरोह बंद अपराधी है।
उसके खिलाफ लालगंज, बाघराय, नवाबगंज, महेशगंज और कोहड़ौर थानों में 13 गंभीर मामलों में मुकदमे पंजीकृत हैं। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी क्रिमिनल विक्रम सिंह ने बताया कि महेशगंज पुलिस ने 23 जुलाई को आरोपी को पकड़ा था। आरोपी लूट, छिनैती, रंगादारी के मामले में गिरोह बंद अपराधी है।
उसके खिलाफ लालगंज, बाघराय, नवाबगंज, महेशगंज और कोहड़ौर थानों में 13 गंभीर मामलों में मुकदमे पंजीकृत हैं। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन