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Pratapgarh News: वाहनों में प्रेशर हाॅर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर पर जुर्माना, निलंबित होगा लाइसेंस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 12:59 AM IST
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Fine on Pressure Horns and Modified Silencers in Vehicles; License to be Suspended
जनपद में अब वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कवायद परिवहन विभाग ने शुरू की है। विभाग मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हाॅर्न वाले वाहनों को सीज कर जुर्माना लगाने के साथ ही चालक का लाइसेंस तीन माह के निलंबित कर सकता है।
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वाहन स्वामी को छह माह का कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। वहीं, उपकरण बेचने वाले दुकानदार पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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परिवहन विभाग ने प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों व वर्कशॉप संचालकों को चेतावनी दी। अफसरों के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों को बेचने वाले दुकानदारों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
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एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने बताया कि जिले में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से माॅडिफाइड और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी है। ऐसे वाहनों पर जुर्माना और सीज की कार्रवाई होगी।
इस तरह होगी वाहन स्वामियों पर कार्रवाई
- चेकिंग के दौरान अगर किसी वर्कशाॅप या गैराज में प्रतिबंधित पार्ट्स मिलते हैं तो संचालक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- अगर कोई वाहन स्वामी वाहन में अनाधिकृत तरीके से परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह माह तक के कारावास का प्रावधान है।
- जिन वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर या अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र लगे मिलेंगे। मोटरयान अधिनियम की धारा 53 (1) तहत उनका पंजीयन प्रमाणपत्र तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

जांच करने पहुंची परिवहन विभाग की टीम
मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग के आरआई तकनीकी टीम के साथ शहर के गैराज में पहुंचे। वर्कशाॅप संचालकों को हिदायत देते हुए कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली असुरक्षित डिवाइस न बेची जाए।
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