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बिना अनुमति नहीं स्थापित होंगी दुर्गा प्रतिमाएं
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डीएम की अनुमति के बगैर जिले में कहीं भी दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामलीला, मेला, प्र तिमा विर्सजन, जागरण, प्रदर्शनी, रैली, जुलूस के लिए भी अनुमति आवश्यक होगी।
डीएम डा. रुपेश कुमार ने शासन की गाइड लाइन जारी होने के बाद आदेश जारी कर कहा है कि जिले में जो भी धार्मिक आयो जन होने हैं, उनके लिए पूर्व में अनुमति होना आवश्यक है।
डीएम ने बताया कि अक्तूबर से दिसंबर तक के मुख्य त्योहारों में शामिल नवरात्र, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस को सामान्य रूप से मनाने के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी की है।
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कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, विर्सजन जैसी गतिविधियों में भीड़ के एकत्रित होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर को आवश्यक कर दिया गया है।
प्रवेश द्वार पर ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और दस साल से कम उम्र के बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे कार्यक्रम स्थल से लौटाना होगा। कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ पेयजल, डिस्पोजल गिलास का प्रयोग किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को पत्र जारी कर गाइड लाइन का पालन कराने को कहा है।
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डीएम डा. रुपेश कुमार ने शासन की गाइड लाइन जारी होने के बाद आदेश जारी कर कहा है कि जिले में जो भी धार्मिक आयो जन होने हैं, उनके लिए पूर्व में अनुमति होना आवश्यक है।
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डीएम ने बताया कि अक्तूबर से दिसंबर तक के मुख्य त्योहारों में शामिल नवरात्र, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस को सामान्य रूप से मनाने के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी की है।
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कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, विर्सजन जैसी गतिविधियों में भीड़ के एकत्रित होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर को आवश्यक कर दिया गया है।
प्रवेश द्वार पर ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और दस साल से कम उम्र के बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे कार्यक्रम स्थल से लौटाना होगा। कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ पेयजल, डिस्पोजल गिलास का प्रयोग किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को पत्र जारी कर गाइड लाइन का पालन कराने को कहा है।