फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Department could not find illegal coaching operators

Pratapgarh News: अवैध कोचिंग संचालकों को नहीं ढूंढ पाया विभाग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 01:57 AM IST
विज्ञापन
Department could not find illegal coaching operators
विभागीय अफसर जिलेभर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर की पहचान नहीं कर सके। जबकि शहर में 35 से अधिक कोचिंग सेंटर बिना पंजीयन के चल रहे हैं। 17 ब्लॉकों में बिना पंजीयन के 500 से अधिक कोचिंग सेंटरों का संचालन किया जा रहा है। इसके बावजूद नोडल अफसर कार्रवाई से दूरी बनाए हुए हैं।
विज्ञापन

डीआईओएस ने कोचिंग सेंटर की जांच के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं को ब्लॉक स्तर नोडल बनाया है, लेकिन जांच में लापरवाही के कारण बिना पंजीयन के कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं।
विज्ञापन

शहर के भंगवाचुंगी रोड, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के पीछे, कटरा रोड, सदर बाजार समेत अन्य जगहों पर बिना पंजीयन के कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं लेकिन इनकी जांच तक नहीं की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोचिंग सेंटर के संचालन को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जून में सभी डीआईओएस को पत्र जारी गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया था। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं देने, कोचिंग संस्थान द्वारा किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं देने, स्नातक से कम योग्यता के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने, किसी अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करने, टेस्ट से पहले डिफिकल्टी लेवल के बारे में विद्यार्थियों को बताना, मेंटल हेल्थ के लिए वर्कशॉप, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं जैसे मुहैया होना अनिवार्य किया गया है।

शहरी क्षेत्र और ब्लॉक स्तर पर कोचिंग सेंटर की जांच के नोडल अफसर बनाए गए हैं। नियमित जांच कर बिना पंजीयन कोचिंग सेंटराें पर कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी।
ओमकार राणा, जिला विद्यालय निरीक्षक
कोचिंग पंजीयन के लिए अनिवार्य शर्तें
-बेसमेंट, जर्जर भवन, टिन शेड और कच्चे भवन नहीं होने चाहिए
-अग्निशमन यंत्र जरूरी
- हवादार, खिड़की और दो रास्ते वाले कक्ष
-छात्र-शिक्षक पंजीयन रजिस्टर
-फीस रसीद रजिस्टर
- 16 साल से कम आयु के बच्चों का पंजीयन न हो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed