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होटल अग्निकांड में तीन के खिलाफ मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
Updated Sat, 16 Apr 2016 11:41 PM IST
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pratapgarh
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होटल गोयल रेजीडेंसी के तीन संचालकों पर शनिवार को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें तीनों के न्यायालय में हाजिर न होने का आरोप है। पुलिस भी उनकी तलाश में रही, लेकिन वे हाथ नहीं लगे। बतादें कि शहर के बाबागंज स्थित होटल गोयल रेजीडेंसी में 19 जून 2015 को लगी आग में दस लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने नगर कोतवाली में कई मुकदमे होटल संचालक के खिलाफ दर्ज कराया था। घटना के बाद तत्काल बाद होटल संचालन से जुड़े सुनील गोयल व मैनेजर समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान होटल के संचालन में रेखा गोयल पत्नी सुनील गोयल, पार्वती गोयल पत्नी केदारनाथ गोयल निवासी भदरी हाउस व जितेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र हरीशचंद्र अग्रवाल निवासी जलेशरगंज थाना लालगंज का भी नाम प्रकाश में आया था।
पुलिस ने सभी की तलाश में कई बार दबिश दी, लेकिन वे नहीं मिले। इस मामले में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की अनुमति प्राप्त कर ली। पुलिस ने तीनों के घरों पर 1 फरवरी 2016 को नोटिस चस्पा करा दिया। इसके बाद भी तीनों आरोपी न तो न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए और न ही पुलिस के हाथ लग सके। शनिवार को चौकी प्रभारी एसएम कासिम ने रेखा गोयल, पार्वती गोयल व जितेंद्र अग्रवाल के खिलाफ 174 ए आईपीसी के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। नगर कोतवाल हरिपाल सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए न्यायालय से अनुमति ली जाएगी।
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पुलिस ने सभी की तलाश में कई बार दबिश दी, लेकिन वे नहीं मिले। इस मामले में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की अनुमति प्राप्त कर ली। पुलिस ने तीनों के घरों पर 1 फरवरी 2016 को नोटिस चस्पा करा दिया। इसके बाद भी तीनों आरोपी न तो न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए और न ही पुलिस के हाथ लग सके। शनिवार को चौकी प्रभारी एसएम कासिम ने रेखा गोयल, पार्वती गोयल व जितेंद्र अग्रवाल के खिलाफ 174 ए आईपीसी के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। नगर कोतवाल हरिपाल सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अब उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए न्यायालय से अनुमति ली जाएगी।
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