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प्रतापगढ़: गैंगरेप में फरार आरोपी प्रधान के घर से 5100 रुपये की संपत्ति मिलने पर कोर्ट नाराज
Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
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किशोरी से गैंगरेप के मामले में कई वर्ष से फरार चल रहे मानधाता के रामपुर बंतरी गांव के वूर्व प्रधान आरोपी खलील के घर कुर्की की कार्रवाई में महज 5100 रुपये की संपत्ति मिलने पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाराजगी जताई।
मानधाता थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी तथा बीस वर्षों तक प्रधान रहा खलील कई वर्षों से फरार है। इस पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने रानीगंज सीओ सर्किल की पुलिस को संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।
रानीगंज सीओ के नेतृत्व में मानधाता पुलिस ने आरोपी के घर बीते 8 फरवरी की कुर्की की कार्रवाई की थी। कोर्ट में कुर्की के सामान का विवरण प्रस्तुत करने पर पुलिस के कामकाज पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। तर्क दिया कि आरोपी बीस वर्ष तक गांव का प्रधान था। ऐसे में उसके नाम पर 51 सौ रुपये की संपत्ति से संदेह है।
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कोर्ट ने कार्रवाई की बाबत स्पष्टीकरण के साथ और मानधाता पुलिस को 22 फरवरी को बुलाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कुर्की की कार्रवाई के विषय पर स्पष्ट जानकारी मुहैया नहीं कराई गई तो एसपी तथा डीजीपी को कार्रवाई की बाबत पत्र भेजा जायेगा।
पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेज कर आरोपी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर 22 फरवरी को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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मानधाता थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी तथा बीस वर्षों तक प्रधान रहा खलील कई वर्षों से फरार है। इस पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने रानीगंज सीओ सर्किल की पुलिस को संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।
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रानीगंज सीओ के नेतृत्व में मानधाता पुलिस ने आरोपी के घर बीते 8 फरवरी की कुर्की की कार्रवाई की थी। कोर्ट में कुर्की के सामान का विवरण प्रस्तुत करने पर पुलिस के कामकाज पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। तर्क दिया कि आरोपी बीस वर्ष तक गांव का प्रधान था। ऐसे में उसके नाम पर 51 सौ रुपये की संपत्ति से संदेह है।
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कोर्ट ने कार्रवाई की बाबत स्पष्टीकरण के साथ और मानधाता पुलिस को 22 फरवरी को बुलाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कुर्की की कार्रवाई के विषय पर स्पष्ट जानकारी मुहैया नहीं कराई गई तो एसपी तथा डीजीपी को कार्रवाई की बाबत पत्र भेजा जायेगा।
पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेज कर आरोपी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर 22 फरवरी को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।