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CoronaVirus: अंत्योदय, जाबकार्डधारक और पंजीकृत श्रमिकों को मई में भी मुफ्त मिलेगा राशन 

Wed, 29 Apr 2020 11:16 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 29 Apr 2020 11:16 PM IST
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CoronaVirus: Antyodaya, job card holders and registered workers will also get free ration in May
डेमो - फोटो : डेमो
लॉकडाउन में फंसे गरीबों को मई माह में भी मुफ्त राशन मिलेगा। मई माह में भी दो चरणों में राशन मिलेगा। एक मई से होने वाले गेहूं, चावल के वितरण में अंत्योदय, जाबकार्डधारक और पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त में राशन मिलेगा। जबकि पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को दो रुपये किग्रा गेहूं और तीन रुपये किग्रा की दर से चावल का वितरण किया जाएगा। 
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36 दिन से लॉकडाउन में फंसे जिले के5,84,764 उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अप्रैल माह की भांति मई माह में भी राशन का वितरण दो बार होगा। एक मई से वितरित होने वाले राशन में अंत्योदय, जाबकार्डधारक और पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त में गेहूं, चावल मिलेगा। जबकि पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को दो रुपये प्रति किग्रा गेहूं और तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से चावल दिया जाएगा।
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पहले चरण में राशन वितरित करने की समय सीमा एक से बारह मई निर्धारित की गई है, जबकि दूसरे चरण में 15-25 मई तक राशन का वितरण होगा। दूसरे चरण में प्रति यूनिट पांच किग्रा चावल और एक किग्रा चना मिलेगा।
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राशन वितरण में अनियमितता बरतने वाले कोटेदारों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। अगर कोई कोटेदार निर्धारित दर से अधिक रुपये वसूलता है, अथवा कम राशन देता है, तो उसके खिलाफ जांच कराकर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। 
 

अप्रैल में 23 कोटेदारों के खिलाफ हो चुका है मुकदमा 

राशन वितरण में अनियमितता करने वाले जिले के 23 कोटेदारों के खिलाफ केवल अप्रैल माह में मुकदमा हुआ है। शिकायत में इन कोटेदारों के खिलाफ जांच सही मिलने पर दुकानें निलंबित करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अगर मई माह में भी कोटेदारों ने अपनी हरकतों पर विराम नहीं लगाया, तो कार्रवाई की जद में आ सकते हैं।


लॉकडाउन में फंसे गरीबों को मई में अप्रैल जैसी व्यवस्था लागू रहेगी। मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए शासन बहुत सख्त है। अगर कोई कोटेदार उपभोक्ताओं का शोषण करता है, तो उसकी दुकान निलंबित करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराकर निकट की दुकान से सम्बध्द कर दी जाएगी। 
मनोज कुमार, उपायुक्त, खाद एवं रसद विभाग
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