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एसओ मानधाता पर लूट का केस दर्ज करने का आदेश

Sat, 08 Oct 2016 12:07 AM IST
प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ Updated Sat, 08 Oct 2016 12:07 AM IST
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CJM Court orders to file case against SHO
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
एसओ मानधाता राजकिशोर के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश सीजेेएम कोर्ट ने दिया है। घटना में एसओ के साथ सिपाहियों  पर भी मुकदमा दर्ज होगा।
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सीजेएम पवन कुमार श्रीवास्तव ने एसपी से एसओ मानधाता राजकिशोर और सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया है। घटना तीन सितंबर 2016 की है। आरोप है कि मानधाता के हरखपुर कौली स्थित पेट्रोल पंप पर एसओ और सिपाहियों ने कर्मचारियों को मारपीट कर 42,000 रुपये छीन लिए थे। पेट्रोल पंप मालिक हर्षवर्धन सिंह उर्फ वैभव ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत वाद दायर कर एसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।  सीजेएम ने पुलिस अधीक्षक से एसओ और सिपाहियों के  खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद एसओ मानधाता की परेशानी बढ़ गई है।

 
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