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अगूंठा लगवाकर फ्री चावल हजम करने वाले कोटेदार के खिलाफ मुकदमा
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गरीबों का अंगूठा लगवाकर फ्री चावल हजम करने वाले और कार्डधारकों को कम चावल देने वाले कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अंतू थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम ने कोटेदार की दोनों दुकानों को निलंबित करते हुए निकट की दुकानों से संबद्ध कर दिया है।
सदर विकास खंड के जहरगो ग्राम पंचायत के कोटेदार देव नारायण सिंह ने फ्री चावल देने के लिए कार्डधारकों का अंगूठा तो लगवा लिया, मगर चावल नहीं दिया। गांव के अधिकांश कार्डधारकों की शिकायत थी कि एक यूनिट पर उन्हें तीन किग्रा ही राशन दिया गया।
इसकी शिकायत एसडीएम सदर मोहनलाल गुप्ता के पास पहुंचने पर सप्लाई इंस्पेक्टर से जांच करने के लिए भेजा तो मामला सही निकला। सप्लाई इंस्पेक्टर ने गांव के लगभग दो दर्जन कार्डधारकों का बयान लेने के बाद अंतू थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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सप्लाई इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कोटेदार के यहां पूरेमाधवसिंह का भी कोटा संबद्ध था, जहां वितरण ठीक हुआ था। डीएम ने दुकान को निलंबित कर दिया है।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जहरगो की दुकान गढ़ईचकदेइया और पूरेमाधवसिंह की दुकान जगदीशपुर कोटेदार के यहां संबद्ध कर दी गई है। कार्डधारकों को अब इसी दुकानों से राशन मिलेगा।
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सदर विकास खंड के जहरगो ग्राम पंचायत के कोटेदार देव नारायण सिंह ने फ्री चावल देने के लिए कार्डधारकों का अंगूठा तो लगवा लिया, मगर चावल नहीं दिया। गांव के अधिकांश कार्डधारकों की शिकायत थी कि एक यूनिट पर उन्हें तीन किग्रा ही राशन दिया गया।
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इसकी शिकायत एसडीएम सदर मोहनलाल गुप्ता के पास पहुंचने पर सप्लाई इंस्पेक्टर से जांच करने के लिए भेजा तो मामला सही निकला। सप्लाई इंस्पेक्टर ने गांव के लगभग दो दर्जन कार्डधारकों का बयान लेने के बाद अंतू थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
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सप्लाई इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कोटेदार के यहां पूरेमाधवसिंह का भी कोटा संबद्ध था, जहां वितरण ठीक हुआ था। डीएम ने दुकान को निलंबित कर दिया है।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जहरगो की दुकान गढ़ईचकदेइया और पूरेमाधवसिंह की दुकान जगदीशपुर कोटेदार के यहां संबद्ध कर दी गई है। कार्डधारकों को अब इसी दुकानों से राशन मिलेगा।