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Pratapgarh News: आत्महत्या के प्रति उकसाने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jan 2025 11:56 PM IST
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Bail application of accused who incited suicide dismissed
एससी एसटी की विशेष अदालत ने सांगीपुर थाना क्षेत्र के सिलौंधी गांव के रहने वाले रवींद्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय शासकीय अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमे के अनुसार बीते 4 अप्रैल की सुबह उसकी बेटी ने घर के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी की कई बार मृतका के मोबाइल पर बातचीत हुई थी। आरोपी की ओर से मृतका को किसी प्रकरण में ब्लैकमेल किया जा रहा था। इससे वह अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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