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Pratapgarh News: सांसद की जमीन को कृषि अयोग्य करने के फैसले पर भड़के अधिवक्ता
Wed, 05 Jul 2023 09:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Wed, 05 Jul 2023 09:50 PM IST
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लालगंज तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते अधिवक्ता। संवाद
दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
लालगंज। तहसील क्षेत्र के बलीपुर परसन में भाजपा सांसद की 50 बीघे जमीन को पांच दिन में कृषि अयोग्य घोषित करने पर बुधवार को अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया। अधिवक्ता संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मामले की जांच करते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने सांसद संगमलाल गुप्ता व उनके भाई दिनेश गुप्ता समेत तीन लोगों की बलीपुर परसन में 50 बीघा जमीन को कृषि अयोग्य घोषित करने के आदेश को चुनौती देेते हुए मंगलवार को वाद दायरा किया गया है। जिस पर एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सिर्फ पांच दिनों में जमीन को अकृषक घोषित करने के फैसले को गलत बताते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संघ के उपाध्यक्ष लाल विनोद सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सांसद संगमलाल गुप्ता द्वारा खरीदी गई जमीन में कुछ गाटे पहले तालाबी आराजी में दर्ज थे। जिसे तथ्यों को छिपाकर बैनामा किया गया और बाद में अकृषक कराया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गलत फैसला देने वाले तत्कालीन एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह व तहसीलदार जावेद अंसारी पर कार्रवाई करते हुए जमीन को पूर्ववत कृषि योग्य किया जाए। इस मौके पर संतोष पांडेय, केके शुक्ल, प्रमोद सिंह, मो. असलम, सिंटू मिश्र, विपिन शुक्ल, धीरेंद्र मिश्र, हरिश्चंद्र पांडेय आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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एसडीएम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, खंगाले गई पत्रावली
सांसद संगमलाल गुप्ता की जमीन को अकृषक से दोबारा कृषक घोषित करने के लिए एसडीएम कोर्ट में हुए वाद दायरा पर सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की गई। एसडीएम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इसको लेकर एक तरफ जहां अधिवक्ता संघ के लोग कागजात एकत्र करते देखे गए, वहीं तहसील में लेखपालों की एक टीम इस प्रकरण में पत्रावलियों के निरीक्षण में लगी रही। बताया जा रहा है कि वाद दायर में जो आरोप लगाए गए है, उस पर कोई फैसला देने से पहले एसडीएम पत्रावली का पूरा निरीक्षण करना चाहते हैं।
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अवैध असलहे संग वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गया जेल
फोटो-- 16
सांगीपुर। अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सांगीपुर थाना क्षेत्र के गोड़वा निवासी इरशाद खान का सप्ताह भर पहले अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल हुआ था। जानकारी पर पुलिस ने मंगलवार की रात आरोपी को उसके गांव के समीप प्राथमिक विद्यालय से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास अवैध तमंचा व कारतूस मिला। पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
लालगंज। तहसील क्षेत्र के बलीपुर परसन में भाजपा सांसद की 50 बीघे जमीन को पांच दिन में कृषि अयोग्य घोषित करने पर बुधवार को अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताया। अधिवक्ता संघ की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मामले की जांच करते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने सांसद संगमलाल गुप्ता व उनके भाई दिनेश गुप्ता समेत तीन लोगों की बलीपुर परसन में 50 बीघा जमीन को कृषि अयोग्य घोषित करने के आदेश को चुनौती देेते हुए मंगलवार को वाद दायरा किया गया है। जिस पर एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सिर्फ पांच दिनों में जमीन को अकृषक घोषित करने के फैसले को गलत बताते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संघ के उपाध्यक्ष लाल विनोद सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सांसद संगमलाल गुप्ता द्वारा खरीदी गई जमीन में कुछ गाटे पहले तालाबी आराजी में दर्ज थे। जिसे तथ्यों को छिपाकर बैनामा किया गया और बाद में अकृषक कराया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि गलत फैसला देने वाले तत्कालीन एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह व तहसीलदार जावेद अंसारी पर कार्रवाई करते हुए जमीन को पूर्ववत कृषि योग्य किया जाए। इस मौके पर संतोष पांडेय, केके शुक्ल, प्रमोद सिंह, मो. असलम, सिंटू मिश्र, विपिन शुक्ल, धीरेंद्र मिश्र, हरिश्चंद्र पांडेय आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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एसडीएम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, खंगाले गई पत्रावली
सांसद संगमलाल गुप्ता की जमीन को अकृषक से दोबारा कृषक घोषित करने के लिए एसडीएम कोर्ट में हुए वाद दायरा पर सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की गई। एसडीएम कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। इसको लेकर एक तरफ जहां अधिवक्ता संघ के लोग कागजात एकत्र करते देखे गए, वहीं तहसील में लेखपालों की एक टीम इस प्रकरण में पत्रावलियों के निरीक्षण में लगी रही। बताया जा रहा है कि वाद दायर में जो आरोप लगाए गए है, उस पर कोई फैसला देने से पहले एसडीएम पत्रावली का पूरा निरीक्षण करना चाहते हैं।
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अवैध असलहे संग वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गया जेल
फोटो
सांगीपुर। अवैध असलहे के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सांगीपुर थाना क्षेत्र के गोड़वा निवासी इरशाद खान का सप्ताह भर पहले अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल हुआ था। जानकारी पर पुलिस ने मंगलवार की रात आरोपी को उसके गांव के समीप प्राथमिक विद्यालय से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास अवैध तमंचा व कारतूस मिला। पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया। संवाद