Pratapgarh: बिस्किट का लालच देकर बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कैद
अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा ने कंधई पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 अक्तूबर 2018 को उसकी आठ साल की बहन घर में अकेली थी। मां खेत में काम करने गई थी।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आठ साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में कंधई इलाके के रहने वाले राजेश वर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास ( शेष जीवन काल के लिए कारावास) व चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा ने कंधई पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 अक्तूबर 2018 को उसकी आठ साल की बहन घर में अकेली थी। मां खेत में काम करने गई थी।
इस दौरान मौका पाकर आरोपी राजेश घर में घुस गया और उसकी बहन को बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुराचार किया। घटना के बाद पीड़िता की हालत गंभीर हो गई थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने की।
दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दुराचार के मामले में कुंडा के वजीरपुर गांव के संतोष कुमार को दोषी पाते हुए 20 साल का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पीड़िता को अर्थदंड की राशि उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात व पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी। वादी मुकदमा के अनुसार, उसकी नाबालिग बेटी 21 मई 2013 को सहेली के साथ शादी के कार्यक्रम में वजीरपुर गांव गई थी। रास्ते में उसकी साइकिल की चेन फंस गई।
इस दौरान संतोष बाइक से वहां पहुंचा और पीड़िता को बहाने से बाइक पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया। वहां उसके साथ दुराचार किया और चोरी से अपने मोबाइल में उसकी नग्न तस्वीरें कैद कर लीं। संतोष ने किसी से घटना का जिक्र करने पर नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।