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अधिवक्ता नहीं जमा करेंगे शस्त्र : ज्ञानप्रकाश

Fri, 29 Mar 2019 11:13 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 11:13 PM IST
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अधिवक्ता नहीं जमा करेंगे शस्त्र : ज्ञानप्रकाश
अधिवक्ता नहीं जमा करेंगे शस्त्र : ज्ञानप्रकाश
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वकीलों ने अपनी सुरक्षा के लिए लिया है शस्त्र
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। आल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि कोई भी अधिवक्ता अपना शस्त्र जमा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वकीलों ने अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लिया है और चुनाव में जान-माल की चिंता बढ़ जाती है।
शुक्रवार को डीएम से मुलाकात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने पुलिस के उस अभियान पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें अधिवक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। कहा कि अधिवक्ताओं की हत्या और बदमाशों से प्राणघातक हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी दशा में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में वकीलों का शस्त्र लाइसेंस न जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने जबरन शस्त्रों को जमा कराया तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।
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निकाला जुलूस, न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
एआरटीओ ऑफिस के निकट ट्रिब्युनल कोर्ट खुलने के विरोध में मुखर हुए अधिवक्ता
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। एआरटीओ कार्यालय के निकट ट्रिब्युनल कोर्ट की स्थापना के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह जुलूस निकालने के साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने चेताया कि अगर शहर में कोर्ट की स्थापना नहीं की जाती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कचहरी में जुलूस निकालकर जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप था कि ट्रिब्युनल कोर्ट की स्थापना शहर से बारह किमी दूर होने से पीड़ितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने न्याय हित में शहर में ही कोर्ट की स्थापना करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेताया है कि अगर जिला प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर, डीएम ने वकीलों को आश्वासन दिया है कि ट्रिब्युनल कोर्ट कचहरी में ही स्थापित होगी। डीएम का आश्वासन मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने एक अप्रैल से नियमित रूप से कार्य करने पर सहमति जताई है। इस मौके पर उमाशंकर सिंह, कमलेश शुक्ला, राम प्रसाद तिवारी, नागेंद्र शुक्ला, लीलाधर दुबे, शेष बहादुर सिंह, राज कुमार सिंह, कमलाकांत मिश्र, राम प्रसाद यादव, ओमप्रकाश गिरि, विभा पांडेय, जयप्रकाश दुबे, अत्रि कुमार पांडेय, अरुण कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।

साठ लीटर की टंकी में 62 लीटर भर दिया डीजल
कोर्ट ने ठोंका दस हजार जुर्माना, दो लीटर डीजल के दाम लौटाने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। शहर के एक पेट्रोलपंप पर साठ लीटर डीजल की टंकी में 62 लीटर डीजल भरकर जबरन रुपये लेने के मामले में कोर्ट ने दस हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए दो लीटर डीजल का दाम लौटाने के लिए कहा है।

सदर इलाके के सहेरुआ निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में वाद दायर करके आरोप लगाया कि सहोदरपुर स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर अपने लोडर वाहन टाटा 207 में डीजल भरवाया। 60 लीटर की टंकी में 62 लीटर डीजल भरने का दावा करते हुए उनसे भुगतान लिया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के वरिष्ठ सदस्य तौफीक अहमद ने घटनाक्रम को हास्यास्पद बताते हुए दो लीटर डीजल का दाम, आठ हजार रुपये क्षतिपूर्ति और दो हजार रुपये वाद व्यय अदा करने को कहा है।
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