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Pratapgarh News: सौतेली पुत्री से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 01:55 AM IST
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20 years imprisonment to father found guilty of raping step daughter
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने शनिवार को नाबालिग सौतेली पुत्री से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए राकेश निवासी थाना कोतवाली नगर को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सकीय, मानसिक तथा पुनर्वास के लिए दी जाएगी। राज्य की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
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कोतवाली नगर की वादिनी मुकदमा ने बताया कि नौ सितंबर 2019 की रात 10 बजे उसके पति ने शराब के नशे में धुत होकर दस वर्षीय सौतेली पुत्री से दुष्कर्म की कोशिश की। रात के अंधेरे में छेड़खानी करते हुए बेटी से क्रूरता की। बेटी जब दर्द से चिल्लाने लगी तब वादिनी लाइट जलाकर देखा तो दंग रह गई। पति ने उसे व बेटी को गैस की पाइप से गला दबाकर मारने का प्रयास किया। वादिनी मुकदमा ने बताया कि बेटी पिछले तीन साल से पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार होती रही। जिस पर उसने मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी राकेश को 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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