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चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
Updated Tue, 18 Sep 2018 01:47 AM IST
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एडीजे नवनीत कुमार ने दिनदहाडे़ बल्लम से गोदकर हत्या करने वाले चार दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर कृष्णपाल की विधवा को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये अदा किए जाएंगे।
आसपुर देवसरा इलाके के गौंसपुर निवासी समरबहादुर सिंह ने थाने में सात जुलाई 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था कि चकमार्ग के विवाद को लेकर सुबह आठ बजे रामबहादुर सिंह, शिवबहादुर सिंह, तेजबहादुर सिंह और उदयराज सिंह ने एक राय होकर उनके भाई कृष्णपाल सिंह पर बल्लम और लाठी से हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, वहां डाक्टरों ने इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया। इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एडीजे ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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आसपुर देवसरा इलाके के गौंसपुर निवासी समरबहादुर सिंह ने थाने में सात जुलाई 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था कि चकमार्ग के विवाद को लेकर सुबह आठ बजे रामबहादुर सिंह, शिवबहादुर सिंह, तेजबहादुर सिंह और उदयराज सिंह ने एक राय होकर उनके भाई कृष्णपाल सिंह पर बल्लम और लाठी से हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, वहां डाक्टरों ने इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया। इलाहाबाद पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। एडीजे ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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