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Pratapgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 11:50 PM IST
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10 years rigorous imprisonment for those found guilty of culpable homicide not amounting to murder
एडीजे-द्वितीय रामलाल ने गैर इरादतन हत्या के दोषी लालगंज थानाक्षेत्र के इंटौरी सगरा सुंदरपुर निवासी रामराज और निर्मला को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।
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वादी मुकदमा महारानी देवी के मुताबिक 30 मार्च 2012 को शाम पांच बजे की है। पुरानी रंजिश को लेकर रामधन, रामराज, छोटेलाल व उसकी पत्नी निर्मला एक राय होकर उसके घर पर लाठी डंडा लेकर आए। पुत्र भोले सरोज को गालियां देते हुए उक्त लोग पीटने लगे। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। चोट होने के कारण निजी अस्पताल के चिकित्सक ने बेटे को प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।
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विवेचक ने रामधन, रामराज व निर्मला के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। मुकदमे के दौरान आरोपी रामधन की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दाेषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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