{"_id":"6a5925cf2a000e343f024324","slug":"youth-caught-with-145-grams-of-charas-sentenced-to-three-years-in-prison-pilibhit-news-c-121-1-bdn1036-164322-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pilibhit News: 145 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए युवक को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Pilibhit News: 145 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए युवक को तीन साल की सजा
Fri, 17 Jul 2026 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Fri, 17 Jul 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
पीलीभीत। करीब चार वर्ष पहले बिलगवां फाटक के पास 145 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए युवक को विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 30 अक्तूबर 2022 की रात करीब 9:40 बजे कोतवाली पुलिस के तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। बिलगवां फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस को देखकर दो युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोहल्ला जोशी टोला निवासी रोहित उर्फ लपका पुत्र रामकिशोर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पॉलिथीन में रखी 145 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने चरस बेचने के लिए लाने की बात बताई। इस संबंध में थाना कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3 विजय कुमार हिमांशु की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
सजा के बिंदु पर अदालत ने माना कि बरामद चरस की मात्रा व्यावसायिक मात्रा नहीं थी, बल्कि लघु मात्रा से कुछ अधिक थी। साथ ही आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन (सेट-ऑफ) का लाभ भी प्रदान किया।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार 30 अक्तूबर 2022 की रात करीब 9:40 बजे कोतवाली पुलिस के तत्कालीन उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। बिलगवां फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस को देखकर दो युवक भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर मोहल्ला जोशी टोला निवासी रोहित उर्फ लपका पुत्र रामकिशोर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पॉलिथीन में रखी 145 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने चरस बेचने के लिए लाने की बात बताई। इस संबंध में थाना कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-3 विजय कुमार हिमांशु की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
सजा के बिंदु पर अदालत ने माना कि बरामद चरस की मात्रा व्यावसायिक मात्रा नहीं थी, बल्कि लघु मात्रा से कुछ अधिक थी। साथ ही आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताया गया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन (सेट-ऑफ) का लाभ भी प्रदान किया।