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Pilibhit News: पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट
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बीसलपुर। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि बरखेड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गांव जोगीठेर निवासी नीरज गंगवार ने वर्ष 2016 में अपनी 6.15 एकड़ जमीन बैंक शाखा में बंधक रखकर 2.90 लाख रुपये का कृषि ऋण लिया था। इसी प्रकार गांव अर्जुनपुर के मनोज कुमार और धर्मेंद्र कुमार (दोनों सगे भाई) ने वर्ष 2017 में अपनी 4.10 एकड़ जमीन उनकी बैंक शाखा में बंधक रखकर तीन लाख का कृषि ऋण लिया था।
इन लोगों ने बैंक शाखा का ऋण अदा किए बगैर बंधक रखी जमीन अवैध रूप से बेच दी। इससे बैंक को आर्थिक घाटा हुआ और बैंक के नियमों की भी अवहेलना हुई। इन लोगों ने ऋण लेते समय बैंक में यह शपथ पत्र भी दिया था कि जब तक वे लोग बैंक का कर्जा अदा नहीं करेंगे, तब तक बैंक में बंधक रखी अपनी जमीन नहीं बेचेंगे।
पिछले दिनों शाखा प्रबंधक को इस मामले की जानकारी हुई। शाखा प्रबंधक ने उसी समय कोतवाली में मामले की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल अशोकपाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि बरखेड़ा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गांव जोगीठेर निवासी नीरज गंगवार ने वर्ष 2016 में अपनी 6.15 एकड़ जमीन बैंक शाखा में बंधक रखकर 2.90 लाख रुपये का कृषि ऋण लिया था। इसी प्रकार गांव अर्जुनपुर के मनोज कुमार और धर्मेंद्र कुमार (दोनों सगे भाई) ने वर्ष 2017 में अपनी 4.10 एकड़ जमीन उनकी बैंक शाखा में बंधक रखकर तीन लाख का कृषि ऋण लिया था।
इन लोगों ने बैंक शाखा का ऋण अदा किए बगैर बंधक रखी जमीन अवैध रूप से बेच दी। इससे बैंक को आर्थिक घाटा हुआ और बैंक के नियमों की भी अवहेलना हुई। इन लोगों ने ऋण लेते समय बैंक में यह शपथ पत्र भी दिया था कि जब तक वे लोग बैंक का कर्जा अदा नहीं करेंगे, तब तक बैंक में बंधक रखी अपनी जमीन नहीं बेचेंगे।
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पिछले दिनों शाखा प्रबंधक को इस मामले की जानकारी हुई। शाखा प्रबंधक ने उसी समय कोतवाली में मामले की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल अशोकपाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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