फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Two years imprisonment to charas accused

Pilibhit News: चरस के आरोपी को दो वर्ष की सजा

Fri, 22 Dec 2023 11:29 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 11:29 PM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to charas accused
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस, एक्ट) चंद्र मोहन मिश्र ने चरस रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

थाना जहानाबाद में तैनात उपनिरीक्षक राजेश कुमार 19 अगस्त, 2016 को ग्राम उमरसड के मुश्ताक को 300 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपित ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रवि गंगवार व संजय पांडे ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed