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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Truck collision death The accused seven years imprisonment

ट्रक की टक्कर से मौत पर आरोपी को सात वर्ष कैद

Mon, 31 Aug 2015 11:41 PM IST
Pilibhit
Pilibhit Updated Mon, 31 Aug 2015 11:41 PM IST
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सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने ट्रक से टक्कर मार कर ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतारने के आरोपी पूरनपुर के गांव महादिया निवासी राजकुमार को दोषी पाकर सात वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। साजिश में शामिल दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।

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गांव नवदिय झुकना निवासी जोगेंद्र सिंह ने थाना पूरनपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि पहली जुलाई 2011 को शाम छह बजे वह बाइक से अपने गांव जा रहा था। बाइक को उसका पुत्र प्रधान गुरदर्शन सिंह चला रहा था। शाम करीब छह बजे पूरनपुर से आगे मोहनपुर जप्ती के पास ट्रक संख्या एचआर 38सी 7496 ने टक्कर मारकर उसके पुत्र को घायल कर दिया। फिर गुरदर्शन के ऊपर से ट्रक का टायर उतार दिया। बाइक को ट्रक में फंसाकर काफी देर तक घसीटा। गुरदर्शन को उपचार के लिए जाते समय पीलीभीत में मौत हो गई।
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आरोप लगाया कि चुनाव में उसके पुत्र के खिलाफ उसके परिवारी बख्शीश सिंह व सरजीत सिंह ने दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा था। यही नहीं पुत्र ने इन दोनों के कब्जे से सरकारी कब्जे की जमीन भी मुक्त कराई थी। इसी रंजिश में हत्या की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने राजकुमार को दोषी पाकर सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी डीजीसी अभय कुमार सक्सेना ने की। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बख्शीश सिंह व सरजीत सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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