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Pilibhit News: चरस रखने के दोषी को तीन साल की कैद

Sat, 02 Sep 2023 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 02 Sep 2023 11:52 PM IST
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Three years imprisonment for possessing charas
पीलीभीत। चरस रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्रमोहन मिश्र ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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न्यूरिया थाने के दरोगा नरेश चन्द्र 21 अगस्त 2017 को गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक चरस तस्कर बाइक से घूम रहा है। पुलिस ने युवक को रेलवे क्रॉसिंग के पहले रोकने का प्रयास किया लेकिन वह बाइक को तेजी से भगाने लगा। पुलिस ने पीछा करके उसे पकड़ लिया।
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पूछने पर उसने अपना नाम विक्रम सिंह उर्फ विक्का निवासी ग्राम विजयपुर पकडिया थाना न्यूरिया बताया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का तमंचा, दो कारतूस और 420 ग्राम चरस बरामद हुई। विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने आरोप पत्र-न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध रवि गंगवार और संजय पांडे ने की। संवाद
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