कोर्ट के आदेश पर शहर के चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
बरखेड़ा। जमीन खरीदने के लिए पांच लाख रुपये विक्रेता को दिए। शेष धनराशि को बैनामा करने के समय देने की बात तय हुई, लेकिन बाद में विक्रेता मुकर गया। दबाव डालने पर धमकी दी जाने लगी। कोर्ट के आदेश पर शहर के सिविल लाइन साउथ निवासी चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
दिल्ली के थाना बजीराबाद निवासी सुल्तान खान ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि शहर के सिविल लाइन साउथ निवासी रामौतार की सदर तहसील के दौलतगंज ऐतमाली में स्थित जमीन का 31 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। 26 फरवरी 2018 को इकरारनामा रजिस्ट्री उप निबंधन कार्यालय में हुआ था। तय रकम में से पांच लाख रुपये विक्रेता को दे दिए। शेष रकम बैनामे के समय देने की बात कही गई, लेकिन तय तिथि पर रकम नहीं दे सका। कुछ समय बाद रुपये की व्यवस्था होने पर विक्रेता से संपर्क कर बैनामा करने पहुंचे, लेकिन विक्रेता नहीं आया। संपर्क करने पर बैनामा करने को तैयार नहीं हुए। कुछ समय बाद बरखेड़ा रास्ते पर मिलने पर उक्त विक्रेता ने अपनी अन्य साथियों के साथ धमकी दी। मामले में धोखाधड़ी कर पांच लाख रुपये हड़प लिए गए।
थाना प्रभारी उदयवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सुनगढ़ी क्षेत्र के सिविल लाइन साउथ निवासी रामऔतार, दिनेश, मुकेश और शैलेश उर्फ पप्पू के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।