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Pilibhit News: न्यायालय ने दिया पुनर्विवेचना करने का आदेश
Mon, 28 Jul 2025 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Mon, 28 Jul 2025 11:53 PM IST
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बीसलपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को गांव बैरा निवासी विजय की हुई मौत के मामले की पुनर्विवेचना का आदेश दिया है।
गांव बैरा निवासी शिवदास ने पिछले दिनों पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि 23 जनवरी 2023 की रात खेत की रखवाली कर रहे उनके 45 वर्षीय पुत्र विजय को गांव के ही तीन लोगों ने रंजिश में मार डाला था। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पेड़ पर लटका दिया था। उन्होंने तीनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में मामले को आत्महत्या बताकर खत्म कर दिया था। याचिका में मामले की पुनर्विवेचना कराने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकृत कर पुनर्विवेचना का आदेश दिया है। संवाद
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गांव बैरा निवासी शिवदास ने पिछले दिनों पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि 23 जनवरी 2023 की रात खेत की रखवाली कर रहे उनके 45 वर्षीय पुत्र विजय को गांव के ही तीन लोगों ने रंजिश में मार डाला था। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव पेड़ पर लटका दिया था। उन्होंने तीनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना में मामले को आत्महत्या बताकर खत्म कर दिया था। याचिका में मामले की पुनर्विवेचना कराने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए कोतवाली पुलिस की ओर से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकृत कर पुनर्विवेचना का आदेश दिया है। संवाद