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Pilibhit News: बालिका से छेड़खानी करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

Fri, 18 Jul 2025 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 18 Jul 2025 12:46 AM IST
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The accused who molested a girl got 7 years imprisonment
पीलीभीत। बालिका से छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश/ पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाना बरखेड़ा के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने बरखेड़ा में तहरीर देकर कहा कि जिला शाहजहांपुर के एक निवासी उसकी पांच वर्षीय धेवती उसके घर मेहमानी में आई थी। 21 जुलाई 2017 को उसकी धेवती बकरियां चराने खेत पर गई थी। करीब 10 बजे एक लड़का उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले गया। शोर सुनकर अन्य लोग पहुंचे तो लड़के को घेर कर पकड़ लिया। लड़के ने उसने नाम अमर पाल राठौर निवासी काजरबोझी बताया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई गवाह पेश किए गए। वहीं आरोपित ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनोंं ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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