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स्वरोजगार करें, खादी ग्रामोद्योग देगा 35 फीसदी अनुदान
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पीलीभीत। कोरोना संकट में जब तमाम लोगों को अपना कार्यस्थल को छोड़कर घर वापस आना पड़ा है, तब स्वरोजगार उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बाहर से आए प्रवासियों के लिए रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध करा रहा है। प्रवासी खादी ग्रामोद्योग से सब्सिडी पर लोन लेकर विभिन्न योजनाओं में लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 18 साल से अधिक उम्र के बेरोजगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार स्वरोजगार के लिए बैंक लोन लेने पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। वर्तमान मेें विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की गई है। इसमें उद्यमी का अंशदान एवं मार्जिनी मनी (अनुदान) को घटाकर शेष ऋण पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति केवीआईसीऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऋण आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र सबमिट करते समय कॉलम संख्या तीन पर स्पांसरिंग एजेंसी में फुट लेटर में केवीआईवी सलेेक्ट करें।
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स्वरोजगार के ये हैं ट्रेड
आटा चक्की, लकड़ी एवं लोहे का फर्नीचर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, प्लंबर, सैलून आदि।
स्वरोजगार के लिए आवेदकों को पांच जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रति लेकर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9580503168 और 8299270001 पर भी जानकारी ली जा सकती है। - अतुल कुमार गंगवार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
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खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 18 साल से अधिक उम्र के बेरोजगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार स्वरोजगार के लिए बैंक लोन लेने पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। वर्तमान मेें विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की गई है। इसमें उद्यमी का अंशदान एवं मार्जिनी मनी (अनुदान) को घटाकर शेष ऋण पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
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ऐसे करें आवेदन
इच्छुक व्यक्ति केवीआईसीऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन पर ऋण आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र सबमिट करते समय कॉलम संख्या तीन पर स्पांसरिंग एजेंसी में फुट लेटर में केवीआईवी सलेेक्ट करें।
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स्वरोजगार के ये हैं ट्रेड
आटा चक्की, लकड़ी एवं लोहे का फर्नीचर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, प्लंबर, सैलून आदि।
स्वरोजगार के लिए आवेदकों को पांच जून तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के प्रिंट आउट के साथ सभी आवश्यक प्रपत्रों की छायाप्रति लेकर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9580503168 और 8299270001 पर भी जानकारी ली जा सकती है। - अतुल कुमार गंगवार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी