फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Supreme Court Not after demotion

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं हो रहा डिमोशन

Sun, 20 Sep 2015 07:43 PM IST
Pilibhit
Pilibhit Updated Sun, 20 Sep 2015 07:43 PM IST
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का लाभ पाकर प्रोमशन पाए लोगों को रिवर्ट करने के आदेश दिए थे। इस पर सभी विभागों में इस श्रेणी में आने वाले अधिकारी कर्मचारियों को रिवर्ट किया जाना है लेकिन बीएसए और राजस्व कई विभागों ने अभी इसे लागू नहीं किया है। जबकि पुलिस, पीडब्ल्यूडी व विकास विभाग में इसे लागू कर दिया गया है।

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी विभागों को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें सबसे पहले अभियंताओं पर इसकी कार्रवाई हुई और कई अभियंता रिवर्ट हुए। इसके बाद पुलिस विभाग में आठ उपनिरीक्षकों को रिवर्ट कर हेड कांस्टेबिल बना दिया। कुछ दिनों बाद ही विकास विभाग में प्रोन्नत पाकर चार बाबुओं और एक अधिकारी को रिवर्ट किया गया। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची ही नहीं तैयार हो सकी है। कमोवेश यही हाल राजस्व विभाग का भी है। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों की मानें तो सभी ब्लाकों से इस श्रेणी में आने वाले अध्यापकों व लिपिकों की सूची मांगी गई है लेकिन अमरिया व बरखेड़ा की सूची अभी तक नहीं पहुंची है, जिससे आदेश जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं सबसे ज्यादा खराब हालत राजस्व विभाग की है। यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद आनन फानन में चार राजस्व कानूनगो को प्रमोशन देकर नायब तहसीलदार बनाकर गैर जनपद स्थानांतरित कर दिया गया। इस डिमोशन संबंधी शासनादेश आने के बाद भी उन्हें रिवर्ट नहीं किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो ऐसा उन्हें वेतन का लाभ देने के लिए किया जा रहा है। बताते हैं शासनादेश में प्रोन्नत पद पर एक माह से अधिक समय तक वेतन मिलने यदि डिमोशन होता है तो प्रोन्नत पद का ही वेतन ही दिया जाएगा। शायद इसी के चलते मामले को लटकाया जा रहा है।
विज्ञापन


सर्वजन हिताय समिति कर चुकी है शिकायत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद भी कई विभागों में अब तक इसे लागू न करने पर सर्वजन हिताय समिति के संरक्षक हशमुद्दीन खां और हरदेव शर्मा ने डीएम को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नति पाने वालों को चिंहित कर रिवर्ट किया जा रहा है। यदि किसी विभाग में ऐसा नहीं हुआ तो जांच कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा।
मासूम अली सरवर, डीएम

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed