फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   SP did not get relief even from High Court, petition rejected

Pilibhit News: सपाई को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत याचिका खारिज

Sat, 05 Jul 2025 12:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 05 Jul 2025 12:22 AM IST
विज्ञापन
SP did not get relief even from High Court, petition rejected
पीलीभीत। शहर के नकटादाना चौराहे पर नगर पालिका के ईओ आवास में संचालित सपा कार्यालय को खाली कराने के मामले में सपाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका कर्ता इस मामले में पहले से ही सिविल कोर्ट में जा चुके हैं। ऐसे में समानांतर कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। कहा की यदि दीवानी अदालत में पार्टी की याचिका पर विचार नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में वह संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए हाईकोर्ट आ सकता है।
विज्ञापन

बता दें कि वर्ष 2005 से ईओ आवास में संचालित सपा जिला कार्यालय को नगर पालिका के ईओ की ओर से नोटिस जारी करने के बाद 18 जून को खाली कराने के प्रयास किए गए। नगर पालिका की ओर से कार्यालय के बाहर अपना ताला लगा दिया गया। इसके बाद सपा की ओर से जिला सिविल जल के कोर्ट में वाद दायर की गई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed