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सात वर्षीय बच्चे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Tue, 28 Feb 2017 11:14 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने सात वर्षीय बालक की हत्या कर शव छिपा देने के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये की जुर्माने की सुनाई है। थाना जहानाबाद के गांव रम्पुरा मिश्र निवासी रामेश्वर दयाल ने चार फरवरी 2014 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि दो जनवरी की शाम पांच बजे उसका सात वर्षीय पुत्र मोहित घर से चला गया था। मोहित को ग्रामीणों ने गांव के ही विनोद कुमार गंगवार के साथ देखा था। पूछतांछ में विनोद ने बताया कि उसने मोहित को मारकर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया है। इस पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गन्ने के खेत से मोहित का शव बरामद किया था। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने विनोद कुमार गंगवार को मोहित की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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