फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Seven-year-old murder of life imprisonment

सात वर्षीय बच्चे के  हत्यारोपी को आजीवन कारावास 

Tue, 28 Feb 2017 11:14 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Tue, 28 Feb 2017 11:14 PM IST
विज्ञापन
 अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने सात वर्षीय बालक की हत्या कर शव छिपा देने के आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये की जुर्माने की सुनाई है। थाना जहानाबाद के गांव रम्पुरा मिश्र निवासी रामेश्वर दयाल ने चार फरवरी 2014 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि दो जनवरी की शाम पांच बजे उसका सात वर्षीय पुत्र मोहित घर से चला गया था। मोहित को ग्रामीणों ने गांव के ही विनोद कुमार गंगवार के साथ देखा था। पूछतांछ में विनोद ने बताया कि उसने मोहित को मारकर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया है। इस पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गन्ने के खेत से मोहित का शव बरामद किया था। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार उपाध्याय ने विनोद कुमार गंगवार को मोहित की हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed