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Pilibhit News: साक्ष्य के अभाव में सात आरोपी दोषमुक्त
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय छाया शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में 11 वर्ष पुराने अपहरण कर दुष्कर्म करने के सात आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2013 को रात की घटना है। थाना पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर आरोपी पीड़िता को तमंचे के बल पर चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गए। पीड़िता के साथ 10 दिन तक देहरादून में दुष्कर्म किया गया।
आरोप है कि पीड़िता के शरीर से झुमकी व पायल आदि भी लूट लिए। पीड़िता बाद में आरोपियों से छूटकर आ गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी आदर्श कुमार, मनोज कुमार, मुन्ना लाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय ने सुमित, रामनाथ, शैलेन्द्र, आदेश को अभियुक्त पाते हुए तलब किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी को दोषमुक्त करार दिया है।
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सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2013 को रात की घटना है। थाना पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर आरोपी पीड़िता को तमंचे के बल पर चार पहिया वाहन में बैठाकर ले गए। पीड़िता के साथ 10 दिन तक देहरादून में दुष्कर्म किया गया।
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आरोप है कि पीड़िता के शरीर से झुमकी व पायल आदि भी लूट लिए। पीड़िता बाद में आरोपियों से छूटकर आ गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी आदर्श कुमार, मनोज कुमार, मुन्ना लाल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय ने सुमित, रामनाथ, शैलेन्द्र, आदेश को अभियुक्त पाते हुए तलब किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित कई गवाह पेश किए गए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी को दोषमुक्त करार दिया है।
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