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Pilibhit News: नमूने फेल, दो दिन में 14 लाख का जुर्माना

Sun, 20 Apr 2025 10:50 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Apr 2025 10:50 PM IST
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Samples failed, fine of 14 lakhs in two days
पीलीभीत। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों से संबंधित मुकदमों के निस्तारण ने तेजी पकड़ी है। मार्च के अंतिम सप्ताह के दो दिन में एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा के 13 वादों का निस्तारण कर संबंधित दुकानदारों पर करीब 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में धनराशि जमा न करने पर तहसील से आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
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राजस्व न्यायालय की वेबसाइट पर दर्ज निस्तारित वादों में कई दुकानदारों पर दो-दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है। मिलावटी दूध बेचने वाले पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिन खाद्य पदार्थों का नमूना फेल हुआ और जुर्माना लगा है। उसमें बर्फी, खोया, पनीर, बेसन और दूध शामिल है।
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मार्च के अंतिम सप्ताह में इन पर लगा जुर्माना

- गजरौला के सचिन कुमार के गुप्ता मिष्ठान भंडार पर खाद्य सुरक्षा टीम ने 24 अक्तूबर 2024 को पनीर का नमूना भरा था। जनवरी में वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने मार्च के अंतिम सप्ताह में वाद का निस्तारण कर दुकानदार पर दो लाख का जुर्माना लगाया।
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- खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत ने 24 अगस्त 2024 को रिछा रोड जहानाबाद के जय श्रीराम मिष्ठान भंडार से छेना का नमूना लिया था। न्यायालय ने वाद का निपटारा कर दुकान स्वामी राम दुर्गा दीन व वीरपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

- खाद्य सुरक्षा टीम ने अगस्त 2024 में बिलसंडा में बंडा मार्ग के राम रेस्टोरेंट से गुलाब जामुन का नमूना लिया। जांच में फेल होने पर वाद दायर किया गया। एडीएम न्यायालय ने रूप राम व राहुल राठौर पर क्रमश: 25 हजार व 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

- खाद्य सुरक्षा टीम ने 12 सितंबर को शहर में कैन में दूध ले जा रहे अनिल पटेल की कैन से दूध का नमूना लिया। अधोमानक पाए जाने पर वाद दायर किया गया। न्यायालय ने दूध विक्रेता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
- 17 अगस्त 2024 को खाद्य सुरक्षा टीम ने पिपरिया अगरू के बालाजी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना लिया। मामले में एडीएम न्यायालय ने तीरथराम व विकास मौर्य पर क्रमश: 50 हजार और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपित धनराशि एक माह में जमा करने को कहा गया।

- खाद्य सुरक्षा टीम ने मार्च 2024 में भगत जी स्वीट्स खोया का नमूना लिया था। नमूना फेल होने पर वाद दायर किया गया। एडीएम न्यायालय ने भगत जी स्वीट्स पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय में जुर्माना जमा न करने पर तहसील से आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।

- जहानाबाद के वली मिष्ठान से लिया गया बर्फी का नमूना भी जांच में अधोमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर वाद में एडीएम न्यायालय ने वली मिष्ठान भंडार के मालिक पर एक लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
- खाद्य टीम ने नवंबर 2023 को पूरनपुर के अरबन पंजाबी स्वीट्स एण्ड स्नैक्स से खोया का नमूना लिया था। जांच में नमूना फेल होने पर विभाग ने वाद दायर किया। न्यायालय ने दुकानदार पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।




13 माह में निपटे खाद्य सुरक्षा के 240 वाद
एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने पिछले 13 माह में खाद्य सुरक्षा से संबंधित 240 वाद निस्तारित किए हैं। निस्तारित वादों में एक करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें अब तक करीब 26 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है। शेष धनराशि जमा कराने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। यह वाद एक फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक निस्तारित किए गए हैं।
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