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Pilibhit News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा

Sat, 08 Jun 2024 03:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 03:59 AM IST
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Rape convict sentenced to 20 years imprisonment
पीलीभीत। दियोरिया थाना क्षेत्र की बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश / पाक्सो एक्ट डॉ. शिवा पांडेय ने दोषी पाते हुए बीस हजार रुपये अर्थदंड सहित बीस वर्ष कैद की सजा से दंडित किया है। पीड़िता को नियमानुसार अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर दिए जाने का आदेश भी दिया गया है।
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थाना दियोरिया क्षेत्र के ग्रामीण ने 13 अक्तूबर 2020 को थाना दियोरिया में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह मजदूरी करने गया था। कुछ दिन पहले सियाराम केयहां मजदूरी की। इस दौरान उसकी छह वर्षीय पुत्री उसे देखने के लिए सियाराम के घर पहुंच गई।
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आरोप है कि सियाराम ने पुत्री को घर के अंदर बुला लिया और उसके साथ छेड़खानी की। पुत्री ने घर पर आकर अपनी मां को बताया। शाम को जब वह मजदूरी करके घर पहुंचा तो पत्नी ने घटना के बारे जानकारी दी।
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इसपर वह सियाराम के घर गया, तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए, वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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