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Pilibhit News: आज कोर्ट में पेश होंगे पूरनपुर इंस्पेक्टर, प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी
Tue, 18 Jul 2023 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 18 Jul 2023 12:03 AM IST
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पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम)/स्पेशल कोर्ट (एनडीपीएस/गैंगस्टर एक्ट) ने विचाराधीन वाद से संबंधित दो बाइक में से एक नीलाम कर देने के मामले में पूरनपुर इंस्पेक्टर को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि की भी चेतावनी दी गई है।
विशेष न्यायालय के आदेशानुसार सत्र प्रशिक्षण संख्या 7/2016 ( अपराध संख्या 32/2016) राज्य बनाम लवप्रीत अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व विशेष सत्र परीक्षण संख्या 01/2019 आदि पूरनपुर से संबंधित मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने नमूना मोहर, मालखाना रजिस्टर की नकल, मुकदमा वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पूरनपुर को आदेशित किया था।
इस मामले में पूरनपुर कोतवाल की ओर से विशेष न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि संबंधित एक बाइक नीलाम हो चुकी है। दूसरी बाइक वाहन स्वामी के पास है। पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन मिश्र ने कोतवाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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उनसे पूछा है कि दोनों वाहन कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद एक वाहन को बिना न्यायालय के आदेश के क्यों नीलाम कर दिया गया। दूसरे वाहन को किस प्रावधान के तहत वाहन स्वामी को दे दिया गया। साथ ही नमूना मोहर, मालखाना रजिस्टर की नकल, मुकदमा वाहन कोर्ट में पेश नहीं किया गया।
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विशेष न्यायालय के आदेशानुसार सत्र प्रशिक्षण संख्या 7/2016 ( अपराध संख्या 32/2016) राज्य बनाम लवप्रीत अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व विशेष सत्र परीक्षण संख्या 01/2019 आदि पूरनपुर से संबंधित मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने नमूना मोहर, मालखाना रजिस्टर की नकल, मुकदमा वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पूरनपुर को आदेशित किया था।
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इस मामले में पूरनपुर कोतवाल की ओर से विशेष न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें बताया गया कि संबंधित एक बाइक नीलाम हो चुकी है। दूसरी बाइक वाहन स्वामी के पास है। पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेकर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन मिश्र ने कोतवाल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।
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उनसे पूछा है कि दोनों वाहन कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद एक वाहन को बिना न्यायालय के आदेश के क्यों नीलाम कर दिया गया। दूसरे वाहन को किस प्रावधान के तहत वाहन स्वामी को दे दिया गया। साथ ही नमूना मोहर, मालखाना रजिस्टर की नकल, मुकदमा वाहन कोर्ट में पेश नहीं किया गया।