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Pilibhit: पूरनपुर क्षेत्र में बालिका से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की सजा, सात साल पहले का है मामला
Tue, 21 Jun 2022 09:40 PM IST
अनुराग सक्सेना
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 21 Jun 2022 09:40 PM IST
सार
पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 14 जुलाई 2015 को थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह जुलाई 2015 को उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : amar ujala
विस्तार
बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 57 हजार रुपये अर्थ दंड भरने का आदेश दिया गया है।
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पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 14 जुलाई 2015 को थाना पूरनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह जुलाई 2015 को उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद नामजद आरोपी विप्रो रप्तान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की जेल समेत 57,000 हजार रुपये अर्थदण्ड सजा से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी कुश कुमार वर्मा ने पैरवी की।
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