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Pilibhit News: 25 यात्री होने पर ही गंतव्य को रवाना हो सकेगी रोडवेज बस
Thu, 25 Dec 2025 11:50 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 25 Dec 2025 11:50 PM IST
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पीलीभीत। रोडवेज डिपो की बस में 25 यात्री होने पर ही गंतव्य को रवाना की जा सकेगी। ऐसा नहीं होने पर बस को मार्ग पर नहीं भेजा जाएगा। सर्दी को देखते हुए शासन की ओर से विभाग को आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर बस के रवाना होने से पूर्व उसकी निगरानी की जाएगी।
स्थानीय डिपो से 103 बसों का संचालन हो रहा है। बसों का संचालन सबसे अधिक दिल्ली मार्ग पर ही है। अधिकतर बसों को रात के समय ही दिल्ली के रवाना किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में बस संचालन में परेशानी के साथ ही हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में डिपो से संचालित बसों के चालक-परिचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब डिपो से रवाना होनी वाली बस को गंतव्य को भेजने से पूर्व उस बस में सवार यात्रियों की संख्या 25 होना अनिवार्य कर दिया है। बस में 25 यात्री से कम होने पर बस को रवाना नहीं किया जाएगा। इसके आगे लगी बस में ही यात्रियों को बैठाया जाएगा। इससे बस के राजस्व को भी लाभ हो सकेगा।
चौराहे पर इसको लेकर नियमित एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो इन बसों की निगरानी करेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालक-परिचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि 25 यात्री होने पर ही बस को गंतव्य को रवाना किया जाएगा। कोहरे के दृष्टिगत अफसरों ने आदेश जारी किया है।
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स्थानीय डिपो से 103 बसों का संचालन हो रहा है। बसों का संचालन सबसे अधिक दिल्ली मार्ग पर ही है। अधिकतर बसों को रात के समय ही दिल्ली के रवाना किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में बस संचालन में परेशानी के साथ ही हादसे का खतरा बना रहता है। ऐसे में डिपो से संचालित बसों के चालक-परिचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब डिपो से रवाना होनी वाली बस को गंतव्य को भेजने से पूर्व उस बस में सवार यात्रियों की संख्या 25 होना अनिवार्य कर दिया है। बस में 25 यात्री से कम होने पर बस को रवाना नहीं किया जाएगा। इसके आगे लगी बस में ही यात्रियों को बैठाया जाएगा। इससे बस के राजस्व को भी लाभ हो सकेगा।
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चौराहे पर इसको लेकर नियमित एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो इन बसों की निगरानी करेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले चालक-परिचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि 25 यात्री होने पर ही बस को गंतव्य को रवाना किया जाएगा। कोहरे के दृष्टिगत अफसरों ने आदेश जारी किया है।
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