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Pilibhit News: काटे कनेक्शन बिना अनुमति जोड़ने पर एक वर्ष की सजा
Sun, 20 Aug 2023 12:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sun, 20 Aug 2023 12:11 AM IST
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पीलीभीत। काटे गए दो कनेक्शनों को जोड़कर विद्युत उपयोग करने के दोषी को विशेष न्यायधीश ( ईसी एक्ट) शिवा पांडेय ने 46 सौ रुपये अर्थ दंड सहित एक वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
माधोटांडा विद्युत उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता उमेश कुमार 24 जुलाई, 2014 को ग्राम केसरपुर में टीम के साथ चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान अवतार सिंह के नाम दो कनेक्शन मिले। एक पर 1,82,571 व दूसरे पर 13,845 रुपये विद्युत बकाया निकला। बिल जमा न करने पर 20 जुलाई 2014 को दोनों कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद अवतार ने बिना बकाया जमा किए ही कनेक्शन जोड़ लिए।
दोबारा चेकिंग में विद्युत विभाग के अधिकारियाें ने मामला पकड़ लिया। चोरी से विद्युत उपयोग करते पाए जाने पर थाना माधोटांडा में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विभागीय अधिवक्ता मुर्तज़ा अली ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोनों मामलों में दोषी पाते हुए दंडित किया।
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माधोटांडा विद्युत उपकेंद्र में तैनात अवर अभियंता उमेश कुमार 24 जुलाई, 2014 को ग्राम केसरपुर में टीम के साथ चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान अवतार सिंह के नाम दो कनेक्शन मिले। एक पर 1,82,571 व दूसरे पर 13,845 रुपये विद्युत बकाया निकला। बिल जमा न करने पर 20 जुलाई 2014 को दोनों कनेक्शन काट दिए गए। इसके बाद अवतार ने बिना बकाया जमा किए ही कनेक्शन जोड़ लिए।
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दोबारा चेकिंग में विद्युत विभाग के अधिकारियाें ने मामला पकड़ लिया। चोरी से विद्युत उपयोग करते पाए जाने पर थाना माधोटांडा में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विभागीय अधिवक्ता मुर्तज़ा अली ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपित को दोनों मामलों में दोषी पाते हुए दंडित किया।
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