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Pilibhit News: बिना वैध कनेक्शन के केबल जोड़ने पर एक साल की कैद

Sun, 01 Jun 2025 12:44 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 01 Jun 2025 12:44 AM IST
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One year imprisonment for connecting cable without valid connection
पीलीभीत। एलटी लाइन से विद्युत चोरी करने के मामले में विशेष न्यायधीश (ईसी एक्ट) अनु सक्सेना ने आरोपी को दोषी पाकर आठ हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए एक साल की सजा सुनाई।
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विद्युत विभाग के अधिवक्ता रियाजुल हसन ने बताया कि 27 फरवरी 2014 को अवर अभियंता प्रकाश चंद्र प्रवर्तन दल बरेली जोन बरेली के अन्य सदस्यों के साथ विद्युत चोरी की रोकथाम व राजस्व वृद्धि के सिलसिले में थाना बरखेड़ा के ग्राम पौटा कलां गए थे। चेकिंग के दौरान गांव निवासी मो इरफान के कामर्शियल परिसर को चेक किया तो पास के एलटी पोल से दो कोर का केबल जोड़कर तीन किलोवाट का अवैध रूप से विद्युत भार उपभोग करते हुए पाया। उसके परिसर में मीटर नहीं लगा था और न ही कोई कनेक्शन के संबंध में कागज दिखाया गया। पुलिस ने वादी प्रकाश चंद्र की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद
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