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Pilibhit News: तीन साल लगातार एआरपी पद पर रहने वाले शिक्षकों का अब नहीं होगा नवीनीकरण
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पीलीभीत। ब्लॉक संसाधन एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की तैनाती की गई थी। अब शासन ने इनके नवीनीकरण के नियमों में बदलाव किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक जिनके कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं या फिर अधिक हैं। उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
समग्र शिक्षा के तहत न्याय पंचायत और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर एआरपी की तैनाती की जाती है। इसका उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों को निपुण बनाना है। इसके साथ ही इन लोगोें को स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग करना होता है।
अब शासन ने एआरपी के नवीनीकरण के नियमों में बदलाव किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि तीन साल से तैनात एआरपी का अब नवीनीकरण नहीं किया जाएगाा। उनके स्थान पर किसी और को मौका दिया जाएगा। नवीनीकरण के नियमों में हुए बदलाव में स्पष्ट किया गया है कि जिन एआरपी को 31 मार्च 2025 तक तीन वर्ष पूर्व हो चुके हैं अथवा इससे अधिक हो रहे हैं।
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ऐसे लोगों का कार्यकाल खुद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नवीन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शासन के इस निर्णय के बाद तीन वर्ष से एआरपी के पद पर तैनात शिक्षकों में खलबली देखी जा रही है।
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समग्र शिक्षा के तहत न्याय पंचायत और ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर एआरपी की तैनाती की जाती है। इसका उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों को निपुण बनाना है। इसके साथ ही इन लोगोें को स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग करना होता है।
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अब शासन ने एआरपी के नवीनीकरण के नियमों में बदलाव किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि तीन साल से तैनात एआरपी का अब नवीनीकरण नहीं किया जाएगाा। उनके स्थान पर किसी और को मौका दिया जाएगा। नवीनीकरण के नियमों में हुए बदलाव में स्पष्ट किया गया है कि जिन एआरपी को 31 मार्च 2025 तक तीन वर्ष पूर्व हो चुके हैं अथवा इससे अधिक हो रहे हैं।
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ऐसे लोगों का कार्यकाल खुद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नवीन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शासन के इस निर्णय के बाद तीन वर्ष से एआरपी के पद पर तैनात शिक्षकों में खलबली देखी जा रही है।