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Pilibhit News: स्टांप चोरी में मुरादाबाद के भूमि स्वामी पर दस लाख का जुर्माना
Tue, 02 Jan 2024 12:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Tue, 02 Jan 2024 12:37 AM IST
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पीलीभीत। सदर तहसील क्षेत्र में खरीदी गई कृषि भूमि के मामले में मुरादाबाद के लोगों पर डीएम ने 9.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।। आरोप है कि उन्होंने तय रकम के अनुसार स्टांप नहीं लगाए गए थे। उपनिबंधक की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है।
रामगंगा विहार फेस टू मुरादाबाद निवासी राजीव खन्ना और उनके पुत्र बकुल खन्ना को अर्थ दंड से दंडित किया गया है। इन लोगोें ने सदर तहसील के गांव मीरपुर में सामान्य कृषि भूमि की दर 36 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई, लेकिन राजीव खन्ना आदि ने जमीन की मिल्कियत के अनुरूप स्टांप शुल्क अदा नहीं किया। कम स्टांप के मामले में बैनामा स्थगित किया गया और जांच आख्या जिलाधिकारी न्यायालय को भेजी गई थी।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने राजीव खन्ना व बकुल खन्ना को 9,98,575 रुपये से दंडित किया है। साथ ही विधिक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि उपनिबंधक कार्यालय पीलीभीत को प्रेषित किए जाने के आदेश दिए हैं। उप निबंधक पीलीभीत की आख्या को आधार मानते हुए जिलाधिकारी न्यायालय से यह कार्रवाई की गई है।
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रामगंगा विहार फेस टू मुरादाबाद निवासी राजीव खन्ना और उनके पुत्र बकुल खन्ना को अर्थ दंड से दंडित किया गया है। इन लोगोें ने सदर तहसील के गांव मीरपुर में सामान्य कृषि भूमि की दर 36 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई, लेकिन राजीव खन्ना आदि ने जमीन की मिल्कियत के अनुरूप स्टांप शुल्क अदा नहीं किया। कम स्टांप के मामले में बैनामा स्थगित किया गया और जांच आख्या जिलाधिकारी न्यायालय को भेजी गई थी।
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जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने राजीव खन्ना व बकुल खन्ना को 9,98,575 रुपये से दंडित किया है। साथ ही विधिक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि उपनिबंधक कार्यालय पीलीभीत को प्रेषित किए जाने के आदेश दिए हैं। उप निबंधक पीलीभीत की आख्या को आधार मानते हुए जिलाधिकारी न्यायालय से यह कार्रवाई की गई है।
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