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अब हफ्ते में पांच दिन सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेगा पूरा बाजार
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पीलीभीत। स्थानीय प्रशासन ने रविवार शाम बाजार खोलने को लेकर नया रोस्टर जारी कर दिया। अब सप्ताह के पांचों दिन सुबह नौ से रात नौ बजे तक एक साथ पूरा बाजार खुलेगा। बाजार का नया रोस्टर जारी होने के बाद व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी दाएं और बाएं साइड के रोस्टर से बाजार खुलने का विरोध कर रहे थे।
प्रदेश सरकार द्वारा हर हफ्ते दो दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बाजार खोलने का नया रोस्टर 15 जुलाई को जारी किया था। इसके मुताबिक सप्ताह में दो दिन दाएं और दो दिन बाएं तरफ की दुकानें खोला जाना था। संतुलन बनाने के लिए शुक्रवार को दोनों तरफ की दुकानों को अलग-अलग समय में पांच-पांच घंटे खोलने की मोहलत दी गई थी। नए रोस्टर जारी करने से पूर्व प्रशासन ने व्यापारी नेताओं से वार्ता भी की थी, मगर इसे लेकर व्यापारियों में मतभेद थे। नए रोस्टर से बाजार खुलने के पहले दिन ही व्यापारियों ने इस पर रोष जताया था। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विश्वजीत त्रिवेदी समेत अन्य व्यापारी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उसमें बदलाव करने की मांग की थी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने तो बैठक कर इसे बदलवाने की मांग को लेकर पूरे जनपद का बाजार बंद करने की चेतावनी दे डाली थी।
प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी और जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी ने मुख्यमंत्री और सांसद वरुण गांधी को पत्र भेजकर हस्तक्षेप कर मामले के निस्तारण का आग्रह किया था। इसके बाद सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने भी इस बारे में डीएम से बात कर समस्या समाधान की बात कही थी। इसके चलते रविवार शाम प्रशासन ने पूर्व में जारी रोस्टर में संशोधन करते हुए बाजार खोलने का नया रोस्टर जारी कर दिया। डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए नए रोस्टर में पूरे जनपद की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक (शनिवार और रविवार छोड़कर) प्रतिदिन खोले जा सकेंगे। बाजार के रोस्टर में हुए बदलाव पर व्यापारियों ने खुशी जाहिर की।
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शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहेगा लॉकडाउन
शासन के निर्देशानुसार जनपद के शहरी, ग्रामीण हाट, गल्लामंडी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि और शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगे।
यहां नहीं रहेगी कोई पाबंदी
डीएम के मुताबिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, कलेक्शन सेंटर, पशु चिकित्सा अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, सर्जिकल की दुकानें, डिस्पेंसरी, फार्मेसी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, मेडिकल स्टोर, बेकरी, दूध वितरण की दुकानें, डेयरी, रेस्टोरेंट होटल, सरकारी जनसेवा केंद्र और कॉमन सेंटर, ई-कामर्स के माध्यम से सभी प्रकार के समानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी। इन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
इन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
प्रशासन के जारी आदेश में शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
सैलून-ब्यूटी पॉर्लर बृहस्पतिवार को नहीं रहेंगे बंद
नए आदेश के मुताबिक अब सभी सैलून और ब्यूटी पॉर्लर बृहस्पतिवार के बजाय प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इन दुकानों में स्टाफ को फेस मास्क, फेस शील्ड और ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा।
पार्क भी खुलेंगे सुबह-शाम
पार्कों में लोग सुबह-शाम जॉगिग कर सकेंगे। पार्क सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। मगर आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे एवं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराएंगे।
ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी करनी होगी।
जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा।
वाहन लेकर आए ग्राहकों को व्यापारी नहीं देंगे सामान।
दुकान को सैनिटाइज कर बनवानी होगी सामाजिक दूरी।
खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन।
गुटखा, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी।
मिठाई की दुकानों पर केवल मिठाई की बिक्री होगी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं।
दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले।
प्रत्येक प्रतिष्ठान पर स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि का विवरण भरना होगा।
दुकानों और प्रतिष्ठान स्वामियों को अनिवार्य रूप से पांच प्रतिशत कर्मचारियों का अपने व्यय पर प्रति सप्ताह कोविड-19 की जांच रैंडमली कराएंगे। इसका सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी।
गारमेंट और हौजरी प्रतिष्ठानों पर ट्रायल पर प्रतिबंध रहेगा।
शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मंडी अनुमन्य नहीं होगी। सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई रहेगी।
चार पहिया और दो पहिया वाहन का उपयोग और आवागमन नगरीय और ग्रामीण बाजारों के अंदर वर्जित रहेगा।
कंटेन्मेट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति रहेगी।
सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान देगा होगा। -वैभव श्रीवास्तव, डीएम
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प्रदेश सरकार द्वारा हर हफ्ते दो दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बाजार खोलने का नया रोस्टर 15 जुलाई को जारी किया था। इसके मुताबिक सप्ताह में दो दिन दाएं और दो दिन बाएं तरफ की दुकानें खोला जाना था। संतुलन बनाने के लिए शुक्रवार को दोनों तरफ की दुकानों को अलग-अलग समय में पांच-पांच घंटे खोलने की मोहलत दी गई थी। नए रोस्टर जारी करने से पूर्व प्रशासन ने व्यापारी नेताओं से वार्ता भी की थी, मगर इसे लेकर व्यापारियों में मतभेद थे। नए रोस्टर से बाजार खुलने के पहले दिन ही व्यापारियों ने इस पर रोष जताया था। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विश्वजीत त्रिवेदी समेत अन्य व्यापारी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उसमें बदलाव करने की मांग की थी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने तो बैठक कर इसे बदलवाने की मांग को लेकर पूरे जनपद का बाजार बंद करने की चेतावनी दे डाली थी।
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प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी और जिलाध्यक्ष अफरोज जिलानी ने मुख्यमंत्री और सांसद वरुण गांधी को पत्र भेजकर हस्तक्षेप कर मामले के निस्तारण का आग्रह किया था। इसके बाद सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने भी इस बारे में डीएम से बात कर समस्या समाधान की बात कही थी। इसके चलते रविवार शाम प्रशासन ने पूर्व में जारी रोस्टर में संशोधन करते हुए बाजार खोलने का नया रोस्टर जारी कर दिया। डीएम वैभव श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए नए रोस्टर में पूरे जनपद की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक (शनिवार और रविवार छोड़कर) प्रतिदिन खोले जा सकेंगे। बाजार के रोस्टर में हुए बदलाव पर व्यापारियों ने खुशी जाहिर की।
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शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक रहेगा लॉकडाउन
शासन के निर्देशानुसार जनपद के शहरी, ग्रामीण हाट, गल्लामंडी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि और शासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर) प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगे।
यहां नहीं रहेगी कोई पाबंदी
डीएम के मुताबिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, कलेक्शन सेंटर, पशु चिकित्सा अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, सर्जिकल की दुकानें, डिस्पेंसरी, फार्मेसी, केमिस्ट, जन औषधि केंद्र, मेडिकल स्टोर, बेकरी, दूध वितरण की दुकानें, डेयरी, रेस्टोरेंट होटल, सरकारी जनसेवा केंद्र और कॉमन सेंटर, ई-कामर्स के माध्यम से सभी प्रकार के समानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें रोजाना खुलेंगी। इन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
इन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
प्रशासन के जारी आदेश में शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
सैलून-ब्यूटी पॉर्लर बृहस्पतिवार को नहीं रहेंगे बंद
नए आदेश के मुताबिक अब सभी सैलून और ब्यूटी पॉर्लर बृहस्पतिवार के बजाय प्रत्येक शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इन दुकानों में स्टाफ को फेस मास्क, फेस शील्ड और ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा।
पार्क भी खुलेंगे सुबह-शाम
पार्कों में लोग सुबह-शाम जॉगिग कर सकेंगे। पार्क सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच से आठ बजे तक खोले जाएंगे। मगर आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
व्यापारी अपने कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराएंगे एवं आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराएंगे।
ग्राहकों के हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी करनी होगी।
जिन दुकानों में ग्राहक का प्रवेश आवश्यक है, वहां थर्मल स्कैनर रखना होगा।
वाहन लेकर आए ग्राहकों को व्यापारी नहीं देंगे सामान।
दुकान को सैनिटाइज कर बनवानी होगी सामाजिक दूरी।
खाद्य पदार्थ के प्रतिष्ठान एफएसएसएआई के नियमों के तहत करेंगे पालन।
गुटखा, तंबाकू की बिक्री और थूकने पर प्रतिबंध रहेगा।
रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी।
मिठाई की दुकानों पर केवल मिठाई की बिक्री होगी, बैठकर खाने की अनुमति नहीं।
दुकान के आगे बनवाने होंगे दो गज पर गोले।
प्रत्येक प्रतिष्ठान पर स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें कर्मचारियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि का विवरण भरना होगा।
दुकानों और प्रतिष्ठान स्वामियों को अनिवार्य रूप से पांच प्रतिशत कर्मचारियों का अपने व्यय पर प्रति सप्ताह कोविड-19 की जांच रैंडमली कराएंगे। इसका सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी।
गारमेंट और हौजरी प्रतिष्ठानों पर ट्रायल पर प्रतिबंध रहेगा।
शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मंडी अनुमन्य नहीं होगी। सब्जियों की डोर टू डोर सप्लाई रहेगी।
चार पहिया और दो पहिया वाहन का उपयोग और आवागमन नगरीय और ग्रामीण बाजारों के अंदर वर्जित रहेगा।
कंटेन्मेट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य और डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति रहेगी।
सफाई एवं स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी और कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती घर पर रहेंगे
आदेश के तहत 65 वर्ष आयु के बुजुर्ग, गर्भवती और दस वर्ष तक के बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान देगा होगा। -वैभव श्रीवास्तव, डीएम