फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Man sentenced to five years in prison for molesting a minor

Pilibhit News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा

Sat, 30 May 2026 12:57 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 May 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to five years in prison for molesting a minor
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सुनील कुमार द्वितीय ने नाबालिग से छेड़खानी व धमकी के मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी आनंद उर्फ नन्हू, निवासी पिपरिया मंडन, थाना बरखेड़ा को धारा 354, 458, 506 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार घटना 31 जुलाई 2020 की है। बरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद 6 सितंबर 2020 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। न्यायालय में 3 जनवरी 2024 को आरोप तय हुए। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया था। दोनों पक्षों की दलीलें व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed