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Pilibhit News: हत्या करने की कोशिश करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा
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पीलीभीत। मछली खिलाने की बात न मानने पर जान से मार डालने की नीयत से गोली मारने के दोष सिद्ध आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम) छांगुर राम ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना बिलसंडा के गांव पिस्तौर कुइयां निवासी बाबूराम यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका पुत्र रविंद्र सिंह 19 अप्रैल 2018 की शाम करीब सात बजे अपने घर के बाहर मछली पका रहा था। तभी वहां गांव निवासी रामआसरे उर्फ झंडू और कहने लगा कि मछली बना रहे हो मैं भी खाऊंगा।
इस पर रविंद्र ने कहा कि तुम भी मछली मार लाओ। बस इसी बात से नाराज झंडू ने रविंद्र सिंह को गालियां देते हुए गोली मार दी। जो उसके पेड़ू के नीचे लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की। विवेचक ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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पत्रावली का अवलोकन करते हुए पेश गवाहों के बयानात और दोनों ओर से की गई बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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थाना बिलसंडा के गांव पिस्तौर कुइयां निवासी बाबूराम यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसका पुत्र रविंद्र सिंह 19 अप्रैल 2018 की शाम करीब सात बजे अपने घर के बाहर मछली पका रहा था। तभी वहां गांव निवासी रामआसरे उर्फ झंडू और कहने लगा कि मछली बना रहे हो मैं भी खाऊंगा।
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इस पर रविंद्र ने कहा कि तुम भी मछली मार लाओ। बस इसी बात से नाराज झंडू ने रविंद्र सिंह को गालियां देते हुए गोली मार दी। जो उसके पेड़ू के नीचे लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की। विवेचक ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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पत्रावली का अवलोकन करते हुए पेश गवाहों के बयानात और दोनों ओर से की गई बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।