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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Man found guilty of selling adulterated coriander was imprisoned for six months and fined Rs 3 lakh.

Pilibhit News: मिलावटी धनिया बेचने के दोषी को छह माह कैद, तीन लाख का लगा जुर्माना

Tue, 26 May 2026 01:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 01:45 AM IST
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Man found guilty of selling adulterated coriander was imprisoned for six months and fined Rs 3 lakh.
पीलीभीत। सवा छह साल पुराने मामले में मिलावटी धनिया बेचकर मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले आरोपी को तीन लाख रुपये का जुर्माना सहित छह माह की सजा सुनाई गई है। ईशान किराना स्टोर के मालिक का दोषसिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी ईशान पर अवमानक एवं असुरक्षित पिसा धनिया सार्वजनिक बिक्री के लिए भंडारित करने का लगा आरोप सिद्ध हुआ है।
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पिसा धनिया जैसे खाद्य वस्तु मानव उपभोग में रोजमर्रा में आती है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ के उपभोग से मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इससे मानव जीवन संकट में भी पड़ जाता है। इसलिए आरोपी को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत सजा सुनाई।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से दायर किए गए परिवाद के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा टीम ने 25 जनवरी 2020 की दोपहर बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम टिकरी में ईशान के किराना स्टोर का निरीक्षण किया था। मिलावट का संदेह होने पर बिक्री के लिए रखे धनिया का सैंपल लिया। 120 रुपये देकर नमूना भरने के लिए पिसा धनिया खरीदा था। संवाद
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जांच में सिंथेटिक रंग मिले पाए गए थे
खाद्य विश्लेषक लखनऊ की सात मार्च 2020 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, धनिया के सैंपल में सिंथेटिक रंग मिले पाए गए थे। सैंपल सब स्टैंडर्ड पाया गया। जांच रिपोर्ट में उसे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने दोनों पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की दशा में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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